[UP Lockdown 4.0] उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश क्षेत्र वार अपडेट
UP Lockdown 4.0 Guidelines In Hindi | Uttar Pradesh Lockdown 4.0 Guidelines /new rules | UP Lockdown 4.0 Latest News Updates | उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 4 के लिए नए नियम लागु
UP Lockdown 4.0 Guidelines :- जैसा की आप सभी को पता ही होगा की सरकार द्वारा लागु किये गए COVID 19 लोकडाउन की समय सीमा अब 31 मई तक बढ़ा दी गयी हैं। अब अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी अगले चरण के लिए अपने दिशा-निर्देश “UP Lockdown 4.0 Guidelines” जारी कर दिया है।उत्तर प्रदेश ने कोरोनावायरस रोग (COVID -19) के प्रसार की जांच के लिए चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है और लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने और इन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदारी प्रदान की हैं।उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशानिर्देश “UP Lockdown 4.0 Guidelines” जारी किए हैं। यूपी ने अब गैर-रोकथाम (non-containment) क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। कोरोनावायरस लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 में सभी गतिविधियों को अनुमति नहीं दी गई है। पूरा विवरण जानने के लिए यह आर्टिकल अंततक ध्यान से पढ़ें।
[Covid-19] पीएम आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा
इस लेख में
उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 4.0 के दौरान क्या अनुमति है
What is allowed during Uttar Pradesh Lockdown 4.0 – जैसा की आपको हमने ऊपर बताया की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Lockdown 4.0 Guidelines को जारी कर दिया है। तो आईये जानते हैं इस बार सरकार द्वारा किया दिशानिर्देश जारी किये हैं।
- राज्य सरकार ने सब्जी मंडियों को सुबह 4 बजे से 7 बजे तक तीन घंटे के लिए उचित सावधानी के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है। रिटेल सब्जियों को सुबह 6 से 9 बजे के बीच बेचा जा सकता है।
- इसके साथ ही दुकान के मालिकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा और ग्राहकों के लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था करनी होगी।
- रात्रि के दौरान राज्य में निषेधाज्ञा लागू रहेगी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी वाहन को शाम 7 से 7 बजे के बीच अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों या कॉम्बिडिटी वाले, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।
- निजी वाहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। चालक सहित तीन यात्री एक चार पहिया वाहन पर यात्रा कर सकते हैं, दोपहिया वाहनों पर पिलियन की सवारी केवल एक महिला के मामले में अनुमति दी गई है और तीन पहिया वाहन पर चालक सहित तीन को अनुमति दी गई।
[MSME Sathi Loan App] यूपी MSME लोन मेला ऑनलाइन आवेदन
यूपी लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश के अनुसार क्या खुलेगा और क्या नहीं
What will open and not according to UP Lockdown 4.0 guidelines – इस बार का लॉक डाउन बहुत अलग है। सरकार ने इसमें कई बदलाब किये है। जो निम्न प्रकार से हैं।
उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन=>
उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नई गाइ़डलाइन के मुताबिक राज्य में दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है. राज्य में मेट्रो सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी।
यातायात वाहनों में मिली छूट=>
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर वाहनों की कोई आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच नहीं की जाएगी। रात्रि निरोधात्मक आदेश राज्य में लागू होंगे।अर्थात रात को केवल आवश्यक गतिविधियों हेतु ही वाहन चलाने की अनुमति है।
होटल व्यवसाय में छूट=>
रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी विकल्प के लिए संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही बैंक्वेट हॉल खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन 20 से अधिक लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते। और नए दिशा-निर्देशों में प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर, कंट्रीब्यूशन ज़ोन और मिठाई की दुकानों के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है।
स्टेडियम खोलने की छूट लेकिन दर्शकों की नो एंट्री=>
UP Lockdown 4.0 guidelines के अनुसार प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और अन्य इसी तरह से चीजों को खोलने पर पूर्णरूप से पाबंदी लगी हुई है। केवल खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी
यूपी लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश से जुडी अन्य मुख्य बातें
Other key points related to UP Lockdown 4.0 Guidelines – उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश की अन्य जानकारी निम्न प्रकार से है।
- योगी सरकार की ओर से कहा गया कि इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
- समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी है।
- कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर सभी फैक्टरियां खुलेंगी, लेकिन मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन करना होगा।
- लॉकडाउन 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
- ताजा दिशानिर्देशों में धार्मिक समारोहों को प्रतिबंधित किया गया है।
- आपातकालीन / एयर एम्बुलेंस को छोड़कर हवाई सेवाओं को राज्य में लॉकडाउन अवधि के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान निलंबित रहने के लिए मेट्रो सेवाएं।
- Covid -19 सीमावर्ती श्रमिकों को छोड़कर आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी।
- लॉकडाउन 4.0 के दौरान सिनेमा हॉल, मॉल और जिम नहीं खुल सकते हैं।
कोरोना वायरस कोविड-19 की ताजा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
यह भी पढ़ें: [Lockdown 4] लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन्स एवं नए नियम
दोस्तों यहां हमने आपको “यूपी लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश (UP Lockdown 4.0 guidelines)” की सभी जानकारी आपको दी है। यदि आपको इससे जुडी कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो हमे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। और कोरोना महामारी से जुडी सभी नई योजनाओं की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.govtprocess.in के साथ बने रहें। धन्यवाद-